राजस्थान / सुबह होते ही मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़, 24 घंटे होगी जरूरत के सामान की होम डिलेवरी

Dainik Bhaskar : Mar 26, 2020, 11:02 AM
जयपुर | राजस्थान के कई क्षेत्रों में  21 दिन के लॉकडाउन का असर दूसरे दिन भी देखने के लिए मिला। जहां लोग संयम से आपस में दूरी बनाए समान लेते नजर आए। हालांकि, राजस्थान में  राज्य सरकार ने पहले ही लॉकडाउन कर रखा था। ऐसे में यहां लॉकडाउन का चौथा दिन है। राजधानी जयपुर की सड़कें सूनीं रहीं। दवा, दूध और जरूरी सामानों की दुकानें खुली हुई हैं। लोग खरीददारी कर रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं है। वहीं जयपुर पुलिस ने शहर में डोर-टू-डोर खाद्य समग्री वितरण की पहल शुरू की है। पुलिस ने उन्होंने बड़ी रिटेल शॉप के साथ मीटिंग की।

जयपुर: 24 घंटे होगी जरूरत के सामान की होम डिलेवरी

पुलिस की पहल के बाद तमाम कंपनियां घर-घर जाकर खाने के सामान की डिलेवरी देंगी। बताया जा रहा है कि 24 घंटे ये सुविधा उप्लब्ध करवाई जाएगी। जिससे बाजारों में भीड़ नहीं लगे। इसके साथ ठेलों के माध्यम से भी सब्जियां पहुंचाई जाएगी। वहीं गुरुवार को भी जयुपर के परकोटे इलाके में शहर के अन्य हिस्सों की तुलना में लॉकडाउन का असर कम नजर आया। 

अजमेर: कालाबाजारी रोकने के लिए रेट सूची लगाने को कहा

अजमेर प्रशासन ने खाद्य सामग्री की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी किरना व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकान पर मुल्य सूची लगाएं। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने रसद अधिकारी को निर्देशित किया कि वे समस्त दुकानों पर सामान की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के लिए दुकानदारों को पाबन्द करें। जिस दुकान पर मूल्य सूची नहीं होगी तथा सामान अधिक मूल्य पर बिकने की शिकायत मिलेगी, उस दुकानदार के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भरतपुर: नशीला पदार्थ ला रहे चार लोग गिरफ्तार

यहां लॉकडाउन के दौरान चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो करीब 1650 किलोमीटर ट्रक चलाकर अवैध मादक प्रदार्थ और गांजा राजस्थान में सप्लाई करने के लिए ला रहे थे। भरतपुर के धिलावटी थाना क्षेत्र में इन्हे गिरफ्तार किया गया। बताया का जा है कि लॉकडाउन के दौरान ये ट्र्क आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम से राजस्थान पहुंचा। जिसमें से करीब 400 किलो मादक प्रदार्थ जब्त किया गया।

मास्क लगाने पर ही मिलेगा सामान

पुलिस की सख्ती भी अब बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भी चौराहों पर तैनात पुलिस ने घरों से बाहर आए युवकों से पूछताछ की और उन्हें घर भेजा। वैशाली नगर में पुलिस ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वह भीड़ न लगने दें। दुकान के बाहर खड़े लोगों से भी पुलिस ने दूर-दूर खड़े रहने के लिए कहा। पुलिसवालों ने दुकानदारों से कहा है कि दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएं, जिसमें बिना मास्क के सामान नहीं देने की बात लिखी हो।

नियम तोड़े तो छह महीने तक की सजा

लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर महामारी रोग कानून-1897 के उल्लंघन का केस दर्ज हो रहा है। यह आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध है। इसे तोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं साथ हो सकती हैं।

सिर्फ यह खुलेगा, बाकी सब बंद

राशन, खाना-पीना, परचून, फल-सब्जी, दूध, मांस-मछली और पशु चारा की दुकानें खुलेंगी। लाेग घराें से कम से कम निकलें, इसके लिए जिला प्रशासन सामान की हाेम डिलीवरी करेगा।

बैंक, बीमा दफ्तर और एटीएम खुलेंगे। ई-काॅमर्स के जरिये खाना, दवा, चिकित्सा उपकरणाें की डिलीवरी हाेगी।

पेट्राेल पंप, एलपीजी, पेट्राेलियम और गैस एजेंसी, बिजली उत्पादन और वितरण से जुड़ी सेवाएं भी चालू रहेंगी। काेल्ड स्टाेर, वेयरहाउसिंग सर्विसेज और प्राइवेट सिक्याेरिटी सर्विस भी जारी रहेंगी।

प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया खुलेगा। सरकारी-प्राइवेट अस्पताल, डिस्पेंसरी, केमिस्ट और चिकित्सा उपकरणाें की दुकानें, लैबाेरेट्री, क्लीनिक, नर्सिंग हाेम, एंबुलेंस इत्यादि खुले रहेंगे। चिकित्सा कर्मियाें, नर्साें, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी काम करेंगे।


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