Lockdown 4.0 / नई गाइडलाइंस में नोएडा से दिल्ली आने-जाने वालों के लिए क्या हुआ फैसला, यहां जानें

Zee News : May 19, 2020, 12:07 PM
नोएडा: उत्तर प्रदेश (Utter Pradesh) सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के चौथे चरण में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अब बाजार अलग-अलग दिनों के हिसाब से खुलेंगे। ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन, दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों के मन में अभी भी संशय बरकरार है कि दिल्ली से नोएडा आने-जाने की छूट है या नहीं। 

इसे लेकर गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और डीएम ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक नोएडा से दिल्ली आने-जाने पर फिलहाल पहले की ही तरह रोक लगी रहेगी। जब तक कि यूपी सरकार के लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए निर्देश पैरा 3(1) और 7(12) पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती।

जारी किए गए निर्देश के पौराग्राफ 3(1) में कहा गया है कि राज्यों की आपसी-सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। 

हालांकि निर्देश के पौराग्राफ 7(12) में कहा गया है कि नोएडा-गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिसके बारे में विस्तृत आदेश जिला प्रशासन जारी करेगा। 

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन, शहरों में साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। मुख्य सब्ज़ी मंडी सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक खुलेगी। रिटेल सब्ज़ी मंडी सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुलेगी, फल की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।  ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्‍टेंसिंग के साथ खुलेंगी। 

यूपी में सिनेमा हॉल, मॉल, सभा हॉल बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जो दुकानें खुलेंगी उन्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान ना ख़रीदने दें। सभी बाज़ार अलग अलग दिन के हिसाब से खोले जाएंगे, इस पर फ़ैसला ज़िले के अधिकारी व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर लेंगे। 

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