बेंगलुरु / कर्नाटक के 15 अयोग्य विधायक बीजेपी में शामिल, एससी ने दी है चुनाव लड़ने की इजाज़त

Live Hindustan : Nov 14, 2019, 12:59 PM
कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के अयोग्य 17 विधायकों में 15 ने आज बेंगलुरू सीएम बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में बेंगलुरु में बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि एक दिन पहले ही बुधवार को इन अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनको कर्नाटक में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है। बता दें कि 17 विधायकों को कर्नाटक के पूर्व स्पीकर ने अयोग्य घोषित किया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जद एस के 17 अयोग्य विधायकों के लिए पांच दिसंबर को होने वाला उपचुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त किए जाने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और उप मुख्यमंत्री अश्वत्थनारायण सी एन ने कहा था कि ये 14 नवंबर को भीजेपी में शामिल होंगे।

एक संबंधित घटनाक्रम में प्रदेश भाजपा की कोर समिति ने 17 खाली सीटों में 15 के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया। कोर समिति की बैठक के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि अयोग्य ठहराये गये विधायकों ने बृहस्पतिवार को पार्टी में शामिल होने की इच्छा प्रकट की है और उन्हें सदस्यता दी जाएगी।

उससे पहले उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि बृहस्पतिवार सुबह साढे दस बजे बेंगलुरू में ये अयोग्य विधायक येदियुरप्पा एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा था, ''उन लोगों (अयोग्य विधायकों) ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है और हमारे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। पार्टी में शमिल होने के लिए उनका स्वागत है।

शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कुछ अयोग्य विधायकों ने दिल्ली में अश्वत्थनारायण के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव बी एल संतोष से मुलाकात की थी। अश्वत्थनारायण ने बताया था कि पार्टी नेता और अयोग्य विधायक मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से गुरूवार को मुलाकात करेंगे और भविष्य की योजना के बारे में निर्णय करेंगे। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा था, ''कोई दिक्कत या कोई अन्य बात नहीं है, वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और शामिल होंगे... उपचुनाव और अन्य बातें बाद में होंगी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस और जद एस के 17 विधायकों को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार की ओर से अयोग्य करार दिये जाने के फैसले को बरकरार रखा लेकिन उन्हें पांच दिसंबर को होने वाला उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।

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