काला हिरण शिकार प्रकरण / अभिनेता सलमान खान को 28 सितम्बर को जोधपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश

काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ने 28 सितम्बर को पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में आज सुनवाई चल रही थी। आज सलमान की याचिका पर काला हिरण शिकार प्रकरण व राज्य सरकार की याचिका पर आर्म्स एक्ट प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और सलमान को अगली सुनवाई तिथि पर खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया।

काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर ने 28 सितम्बर को पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में आज सुनवाई चल रही थी। आज सलमान की याचिका पर काला हिरण शिकार प्रकरण व राज्य सरकार की याचिका पर आर्म्स एक्ट प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और सलमान को अगली सुनवाई तिथि पर खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। सलमान ने पहले हाजिरी माफी की अपील की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। अब 28 सितम्बर को जोधपुर कोर्ट में सलमान को पेश होना होगा। ऐसे में सलमान आते हैं या फिर हाजरी माफी की अपील करते हैं, यह अभी तय नहीं है।
यह है मामला
अक्टूबर 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर शहर से सटे कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले की करीब दो दशक तक चली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर है। सलमान ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे रखी है। इसी तरह 1998 में सलमान पर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद हथियार रखने का आरोप लगा था। बाद में सलमान को इस मामले में बरी कर दिया गया। राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे रखी है।

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