जोधपुर / रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की गिरफ्तारी पर लगाई रोक 26 तक बढ़ाई

Dainik Bhaskar : Sep 13, 2019, 08:47 AM
जोधपुर. बीकानेर के कोलायत में जमीन गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले के विरुद्ध स्काईलाइट हॉस्पिलिटी व महेश नागर द्वारा दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर गुुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई।

बाद में मेंशन करने पर जस्टिस डॉ. पीएस भाटी ने इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे मुकर्रर की है। कोर्ट ने कंपनी के पार्टनर्स रॉबर्ट वाड्रा व मॉरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक को भी 26 सितंबर तक बढ़ा दिया है। 

बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त के मामले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी व महेश नागर की ओर से कोर्ट में विविध अपराधिक याचिका विचाराधीन हैं। यह याचिका जस्टिस भाटी की बेंच में सूचीबद्ध थी, लेकिन लंच तक याचिका की बारी नहीं आई।

जस्टिस भाटी की सिंगल बेंच लंच तक ही थी। ऐसे में बेंच के उठने से पहले एडिशनल सॉलीसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने कोर्ट के समक्ष मेंशन किया और आग्रह किया कि इसकी सुनवाई शुक्रवार को मुकर्रर की जाए, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता कुलदीप माथुर ने कोर्ट से कहा कि वे कल जोधपुर में नहीं हैं, इसलिए इस तारीख को छोड़कर कभी भी याचिका पर सुनवाई मुकर्रर कर ली जाए।

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