नई दिल्ली / कांग्रेस नेता शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे

Live Hindustan : Sep 13, 2019, 06:16 PM
कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी के लिए संकटमोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार को दिल्ली की अदालत से शुक्रवार को झटका लगा है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 सितंबर तक उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिये धन शोधन किया गया। ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है ।

साथ ही अदालत ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन तक और बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे आरोपी शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है। ईडी के अनुसार, शिवकुमार ऐसी सूचना नहीं दे रहे हैं जिसकी जानकारी सिर्फ उनके पास ही है।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि शिवकुमार अगले पांच दिन में क्या सवालों के जवाब नहीं देंगे, आपको उन्हें हिरासत में लेने की क्या जरूरत है? ईडी ने कहा कि कुछ अन्य आरोपियों के बयान हैं और शिवकुमार का उनसे सामना कराने की जरूरत है।

गौरतलब है कि शिवकुमार को धनशोधन के एक मामले में तीन सितंबर की रात गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने शिवकुमार, नयी दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER