दिल्ली / दिल्ली में शैक्षिक ट्रेनिंग के लिए स्कूली ऑडिटोरियम को 50% क्षमता से खोलने की अनुमति

Zoom News : Jul 11, 2021, 12:42 PM
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi government) ने एजुकेशनल ट्रेनिंग (Educational Training) के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूलों में ऑडिटोरिम (Auditoriums), असेंबली हॉल (Assembly Halls) को अनुमति दे दी है. वहीं इसी के साथ शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भी अनुमति दे दी गई है. अनलॉक के सातवें हफ्ते में दिल्ली सरकार ने ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन को खोलने की अनुमति दे दी है. एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए अब स्कूलों में ऑडिटोरियम और अंसेंबली हॉल्स का प्रयोग किया जा सकेगा.

ऑडिटोरियम और अंसेंबली हॉल्स का प्रयोग करने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता की शर्त रखी गई है. एजुकेशनल ट्रेनिंग के दौरान स्टैंडिग की मजूरी नहीं है. वहीं अभी स्कूल, कॉलजे और कोचिंग संस्थानों को बंद रखा जाएगा. सिनेमा हॉल और थियेटर पर भी अभी पाबंदिया लागू रहेंगी. वहीं मेट्रो और बसों में भी 50 प्रतिशत क्षमता का नियम लागू रहेगा.

मेट्रो-बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ यात्रा जारी रहेगी

डीडीएमए ने फैसला किया है कि अभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टिट्यूशन बंद रहेंगे. वहीं ट्रनिंग इस्टिट्यूशन शुरू किए जा सकते हैं. इसी के साथ स्कूलों और एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स का प्रयोग किया जा सकता है. वहीं मेट्रो और बसों में 50 प्रतिशत सिटिंग कैपसिटी का नियम लागू रहेगा.

ग्रेडड रिस्पांस एक्शन प्लान

वहीं एक दिन पहले ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी जारी किया गया है. इसके अनुसार पहले लेवल में मेट्रों में 50 फीसदी क्षमता के साथ सफर की अनुमति दी जाएगी. वहीं दूसरे लेवल में सिर्फ 33 फीसदी क्षमता के साथ लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी. वहीं इसके बाद संक्रमण दर बढ़ने पर मेट्रो को बंद कर दिया जाएगा.

इन्हें नहीं मिलेगी इजाजत

वहीं अभी स्विमिंग पूल, सिनेमा, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को भी मंजूरी नहीं दी गई है. वहीं डीडीएमए ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि साप्ताहिक मार्केट में आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट किए जाए और पॉजिटिव पाए जाने पर कोरोना नियमों के तहत कार्रवाई की जाए.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER