राजस्थान / गहलोत सरकार ने बढाया छूट का दायरा, मेट्रो संचालन की अनुमति नहीं, जानिए नई गाइडलाइन

Zoom News : Jun 16, 2021, 07:20 AM
जयपुर। गहलोत सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत छूट का दायरा बढ़ाया है। शहर में सिटी/ मिनी बसों के संचालन की अनुमति होगी। सुबह 5:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मिनी बसें संचालित हो सकेंगे लेकिन किसी भी यात्री को खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट्स खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रेस्टोरेंट्स में बैठकर चलाने की अनुमति रहेगी। राज्य में शनिवार 5:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5:00 बजे से अगले दिन प्रात 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शनिवार तक खोलने की अनुमति रहेगी। गाइडलाइन 16 जून बुधवार से प्रभावी होगी।

मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट और बढ़ाई

- शॉपिंग काम्पलेक्स, रेस्टोरेन्टस एवं जिम खोलने की दी अनुमति दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू अब शनिवार शाम 5:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक रहेगा।

- प्रतिदिन शाम 5:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

- शहर में सिटी/मिनी बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। प्रातः 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बसों का संचालन होगा। किसी भी यात्री को खड़े रहने की अनुमति नहीं रहेगी।

- रेस्टोरेंट खोलने और उसमें बैठकर खिलाने की अनुमति दी गई है। सोमवार से शनिवार तक रहेगी अनुमति रहेगी। प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक 50% क्षमता के साथ अनुमति रहेगी।

- शॉपिंग कंपलेक्स/ मॉल्स सोमवार से शनिवार तक प्रातः 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

- सभी बाजार/ व्यवसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति सरकार ने नई गाइडलाइन में दी है।

- मेट्रो संचालन की अनुमति नहीं है।

- खेलकूद से संबंधित गतिविधियों के आयोजन की अनुमति सोमवार से शनिवार तक प्रातः 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगी।

- जिम एवं योगा सेंटर खोलने की अनुमति सोमवार से शनिवार तक रहेगी प्रातः 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगी।

-सभी पर्यटन स्थल एवं कला संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोलने की अनुमति मिली है।

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