Zoom News : Apr 06, 2021, 05:28 PM
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश मंगलवार की रात से ही प्रभावी हो जाएगा। सरकार ने इस आदेश में कहा है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक आम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। सरकार के आदेश के तहत कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रोजाना करीब 4000 मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू करते हुए हर गतिविधि पर पाबंदी लगाई है, लेकिन जरूरी सेवाओं को लेकर राहत भी दी है। साथ ही यह भी बताया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान किन-किन लोगों को छूट मिल सकती है। गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा था कि दिल्ली कोरोना की चौथी लहर की चपेट में है, बावजूद इसके सरकार अभी लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। बहरहाल, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के नए नियम आज रात से लागू हो जाएंगे। आइए सरकार के इस आदेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।।।दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए 30 अप्रैल तक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह की एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी गई है।नाइट कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट मिलेगी।जिन लोगों ने पहले से फ्लाइट, ट्रेन या बस का टिकट ले रखा है, वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले ऐसे यात्रियों को छूट दी जाएगी।बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिये ही मूवमेंट की छूट होगी।प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों-कर्मियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी।पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो आदि में भी उन्हीं लोगों को लाने-ले जाने की छूट होगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान सरकार ने ये सुविधा दी है।दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना करीब 4000 मामले आ रहे हैं, इसको देखते हुए ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनें और दो गज की दूरी संबंधी नियमों का पालन करते रहें।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रोजाना करीब 4000 मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू करते हुए हर गतिविधि पर पाबंदी लगाई है, लेकिन जरूरी सेवाओं को लेकर राहत भी दी है। साथ ही यह भी बताया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान किन-किन लोगों को छूट मिल सकती है। गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा था कि दिल्ली कोरोना की चौथी लहर की चपेट में है, बावजूद इसके सरकार अभी लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। बहरहाल, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के नए नियम आज रात से लागू हो जाएंगे। आइए सरकार के इस आदेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।।।दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए 30 अप्रैल तक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह की एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी गई है।नाइट कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट मिलेगी।जिन लोगों ने पहले से फ्लाइट, ट्रेन या बस का टिकट ले रखा है, वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले ऐसे यात्रियों को छूट दी जाएगी।बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिये ही मूवमेंट की छूट होगी।प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों-कर्मियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी।पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो आदि में भी उन्हीं लोगों को लाने-ले जाने की छूट होगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान सरकार ने ये सुविधा दी है।दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना करीब 4000 मामले आ रहे हैं, इसको देखते हुए ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनें और दो गज की दूरी संबंधी नियमों का पालन करते रहें।