Live Hindustan : Sep 01, 2019, 07:15 AM
दिल्ली में 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। इनके उल्लंघन पर दोहरी मार पड़ेगी। पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, चालान का भुगतान करने के लिए अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे।
दरअसल, अभी दिल्ली परिवहन विभाग ने नए प्रावधानों की अधिसूचना जारी नहीं की है। ऐसे में लोगों को चालान भुगतने अदालत जाना पड़ेगा। नए नियमों को लागू करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। 2500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर इसकी कमान संभालेंगे।लोगों को नहीं है जानकारी : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी भी बड़ी संख्या मे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। विरोध होने पर चालकों को नए नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।सीट बेल्ट न लगाने पर अब दो हजार का जुर्माना उल्लंघन पहले अब बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1,000 5,000 सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 1,000 बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग 1,000 2,000 ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात 1,000 5,000 ड्रंकन ड्राइविंग 500 10,000 छह माह जेल (पहली बार) 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 500 10,000 दुपहिया पर ओवरलोडिंग 100 2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विशेष आयुक्त ताज हसन ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह तैयार है। नए नियमों से सड़क पर यातायात बहाल रखने में मदद मिलेगी। जुर्माने की रकम बढ़ने से लोग दूसरी बार गलती दोहराने से भी परहेज करेंगे। एक-दो दिन बादअधिसूचना : मंत्रीदिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 का तहे दिल से स्वागत करती है, लेकिन लोगों की सुरक्षा व सहूलियत को ध्यन में रखते हुए एक-दो दिन में अधिसूचना जारी की जाएगी।गहलोत ने कहा कि चूंकि कई वर्षों बाद चालान की राशि में इतना अधिक बदलाव आया है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस व अन्य सिविक एजेंसियों से गहन चर्चा करने के बाद अधिसूचना जारी होगी । अगर नियम तोड़ने वाले ने मौके पर भुगतान करने के लिए मना कर दिया तो पुलिस अधिकारी अदालत के चक्कर लगाते रहेंगे।
दरअसल, अभी दिल्ली परिवहन विभाग ने नए प्रावधानों की अधिसूचना जारी नहीं की है। ऐसे में लोगों को चालान भुगतने अदालत जाना पड़ेगा। नए नियमों को लागू करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। 2500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर इसकी कमान संभालेंगे।लोगों को नहीं है जानकारी : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी भी बड़ी संख्या मे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। विरोध होने पर चालकों को नए नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।सीट बेल्ट न लगाने पर अब दो हजार का जुर्माना उल्लंघन पहले अब बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1,000 5,000 सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 1,000 बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग 1,000 2,000 ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात 1,000 5,000 ड्रंकन ड्राइविंग 500 10,000 छह माह जेल (पहली बार) 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 500 10,000 दुपहिया पर ओवरलोडिंग 100 2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विशेष आयुक्त ताज हसन ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह तैयार है। नए नियमों से सड़क पर यातायात बहाल रखने में मदद मिलेगी। जुर्माने की रकम बढ़ने से लोग दूसरी बार गलती दोहराने से भी परहेज करेंगे। एक-दो दिन बादअधिसूचना : मंत्रीदिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 का तहे दिल से स्वागत करती है, लेकिन लोगों की सुरक्षा व सहूलियत को ध्यन में रखते हुए एक-दो दिन में अधिसूचना जारी की जाएगी।गहलोत ने कहा कि चूंकि कई वर्षों बाद चालान की राशि में इतना अधिक बदलाव आया है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस व अन्य सिविक एजेंसियों से गहन चर्चा करने के बाद अधिसूचना जारी होगी । अगर नियम तोड़ने वाले ने मौके पर भुगतान करने के लिए मना कर दिया तो पुलिस अधिकारी अदालत के चक्कर लगाते रहेंगे।