Zoom News : Dec 18, 2020, 07:43 PM
राजधानी जयपुर में नये साल से 2005 के मॉडल की गाड़ियां (कॉमर्शियल वाहन) नहीं दौड़ सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से जारी आदेशों की पालना में जयपुर के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। हालांकि इन पुराने वाहनों को जयपुर शहर की सीमा से बाहर चलाने के लिए एनओसी मिल जाएगी। जयपुर में इस तरह के वाहनों की संख्या लगभग 1.72 लाख हैं।संभागीय मुख्यालयों में नहीं संचालित हो सकेंगे वाहन
RTO में कार्यरत एक अधिकारी ने बताया कि 2005 मॉडल के तमाम कॉमर्शियल कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर जयपुर शहरी सीमा में रोक रहेगी। NGT ने 2005 से पुराने मॉडल के इन वाहनों का संचालन सभी संभागीय मुख्यालयों वाले जिलों की शहरी सीमा में रोक लगा रखी हैं। इसी के तहत जयपुर शहर में इन वाहनों का एक जनवरी 2021 से संचालन अवैध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस मॉडल के वाहन को चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।दूसरे क्षेत्रों के लिए 31 तक जारी करेंगे NOC
RTO अधिकारी ने बताया कि ऐसे वाहनों के मालिक 31 दिसंबर तक अपने वाहनों के लिए जयपुर परिवहन कार्यालय से एनओसी ले सकते हैं, ताकि वे दूसरे छोटे शहरों या जयपुर की शहरी सीमा से बाहर वाहन संचालन कर सकें। NOC लेने के बाद वह वाहन चालक दूसरे जिलों में वाहन संचालन के लिए वाहनों का वहां पंजीयन करवा सकेगा।
RTO में कार्यरत एक अधिकारी ने बताया कि 2005 मॉडल के तमाम कॉमर्शियल कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर जयपुर शहरी सीमा में रोक रहेगी। NGT ने 2005 से पुराने मॉडल के इन वाहनों का संचालन सभी संभागीय मुख्यालयों वाले जिलों की शहरी सीमा में रोक लगा रखी हैं। इसी के तहत जयपुर शहर में इन वाहनों का एक जनवरी 2021 से संचालन अवैध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस मॉडल के वाहन को चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।दूसरे क्षेत्रों के लिए 31 तक जारी करेंगे NOC
RTO अधिकारी ने बताया कि ऐसे वाहनों के मालिक 31 दिसंबर तक अपने वाहनों के लिए जयपुर परिवहन कार्यालय से एनओसी ले सकते हैं, ताकि वे दूसरे छोटे शहरों या जयपुर की शहरी सीमा से बाहर वाहन संचालन कर सकें। NOC लेने के बाद वह वाहन चालक दूसरे जिलों में वाहन संचालन के लिए वाहनों का वहां पंजीयन करवा सकेगा।