जयपुर / माेटर व्हीकल एक्ट के 33 जुर्मानों में से अभी 17 में राशि कम रखेंगे : अशोक गहलोत

Dainik Bhaskar : Sep 04, 2019, 08:21 AM
जयपुर. केंद्रीय माेटर व्हीकल एक्ट के प्रदेश में लागू करने या नहीं करने हाेने काे लेकर सीएम अशाेक गहलाेत ने मंगलवार काे स्थिति स्पष्ट की। गहलाेत ने कहा कि एक्ट में जिन 33 अपराधों में बढ़ी हुई जुर्माना राशि प्रस्तावित की गई है, उनमें से शुरुआत में 17 में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कम कम्पाउंडिंग फीस रखी जाएगी।

गंभीर प्रकृति के 16 मामलों में जुर्माना राशि एक्ट के अनुसार रखी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि जनता को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक बनाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। यदि कमी नहीं आई तो एक्ट के अनुरूप जुर्माने काे अधिकतम बढ़ाया जा सकता है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य आजीविका विकास निगम में प्रशिक्षण लेने वाले और विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 7 लाख युवाओं को सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए लघु फिल्म एवं स्लाडड्स दिखाने जैसी पहल की जाएगी।

इसके अलावा सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रोड सेफ्टी की जानकारी देनी वाली पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष करीब 10 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें ज्यादातर युवा होते हैं। यह चिंता का विषय है।

ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने से पहले आम लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना के बारे में शिक्षित एवं जागरूक किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार नियमों और जुर्माना राशि के बारे में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करेगी। बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन राजीव स्वरूप, परिवहन आयुक्त राजेश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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