नई दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से 25 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी, कहा- इसके बाद सुनवाई शुरू करेंगे

Dainik Bhaskar : Jul 11, 2019, 11:19 AM
नई दिल्ली. अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मध्यस्थता पैनल 25 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट दे। इसके बाद बेंच सुनवाई शुरू करेगी। अयोध्या विवाद में एक पक्षकार ने याचिका दायर कर अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोेगोई की अध्यक्षता में बेंच ने पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने मंगलवार को कहा था कि पहले दौर की मध्यस्थता में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता के वकील के पारासरन ने कहा- मध्यस्थता पैनल से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिले, ऐसे में कोर्ट को जल्द सुनवाई की तारीख तय करनी चाहिए। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि यह मध्यस्थता समिति की आलोचना करने का वक्त नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पैनल की रिपोर्ट का इंतजार है।

इससे पहले कोर्ट ने 8 मार्च को इस मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता समिति बनाई थी। समिति में पूर्व जस्टिस एफएम कलिफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, सीनियर वकील श्रीराम पंचू शामिल हैं। मई में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.अब्दुल नजीर की बेंच ने मध्यस्थता समिति को इस मामले को सुलझाने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया था। बेंच ने सदस्यों को निर्देशित किया था कि आठ हफ्तों में मामले का हल निकालें। पूरी बातचीत कैमरे के सामने हो।

सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गईं

2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था- अयोध्या का 2.77 एकड़ का क्षेत्र तीन हिस्सों में समान बांट दिया जाए। पहला-सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा- निर्मोही अखाड़ा और तीसरा- रामलला।

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