विशेष / बारात में आतिशबाजी बंद, नहीं बढ़ेगी डीजे की आवाज नहीं तो दूल्हे को ससुराल के बजाय जाना पड़ेगा जेल

News18 : Oct 09, 2019, 10:59 AM
नई दिल्ली | दिवाली के तुरंत बाद ही शादियों का मौसम (Wedding Season) शुरू हो जाएगा. एक दिन में कई बरातें निकलेंगी और जगह-जगह पंडाल सजेंगे. अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो होशियार हो जाएं! कहीं ऐसा न हो कि आपकी शादी की खुशियों में खलल पड़ जाए. सरकार द्वारा अब सख्ती के साथ लागू किए गए इन 6 नियमों का शादी के दौरान खयाल रखें वरना दूल्हा ससुराल की जगह जेल भी जा सकता है.

कुछ नियम नए तो कुछ पुराने हैं, लेकिन इनकी अनदेखी के चलते होने वाली परेशान को लेकर सरकार सख्ती के मूड में है. शादी और खुशियों के नाम पर अब सरकार से ढिलाई मिलने की उम्मीद कम ही है. अगर आप कड़ाई के साथ इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी शादी की खुशियों के रंग में भंग पड़ सकता है.

नियम नंबर एक- हर्ष फायरिंग

शादी ही नहीं दूसरे मौकों पर भी सरकार ने हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है. अगर कहीं किसी समारोह में हर्ष फायरिंग होती है तो बैंक्‍वेट हॉल संचालक और समारोह के आयोजक पुलिस को सूचना देंगे. लेकिन पुलिस को अगर फायरिंग के बारे में कोई और सूचना देता है या बाद में कोई वीडियो सामने आता है, हर्ष फायरिंग के चलते किसी की मौत या उसका घायल होना छिपाया जाता है तो संचालक और आयोजक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नियम नंबर दो- प्लास्टिक पर रोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर गंभीर हैं. कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मौकों पर उन्होंने इस पर पूरी तरह से बैन की बात कही है. 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर भी इसका जोरशोर से प्रचार किया गया था. अगर शादी के दौरान प्लास्टिक मिलती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. वहीं, ज्यादा मात्रा में मिलने पर आयोजक के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

नियम नंबर तीन- सड़क पर जाम

अब सड़क पर नाचते-गाते, हंसी-खुशी बरात लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का खयाल ही नहीं रहता कि आपकी वजह से पीछे जाम लगा हुआ है. इसमें कुछ जरूरतमंद लोग भी फंसे हो सकते हैं. कई बार तो खुद दूल्हा ही जाम में फंस जाता है. अगर ऐसा हुआ तो पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी भी कर सकती है.

नियम नंबर चार- आतिशबाजी बंद

हल्की सर्दी के इस मौसम में कई तरह से हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है. खासतौर से दिल्ली-एनसीआर में तो इसे कम करने को लेकर कई तरह की कोशिश की जाती हैं. इसी को देखते हुए शादी-समारोह के दौरान सरकार ने आतिशबाजी को बंद कर दिया है. अगर कहीं आतिबाजी होती है तो उस मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत आयोजक पर मामला भी दर्ज हो सकता है.

नियम नंबर पांच- 100 मीटर चलेगी बरात

बरात अगर मुख्य सड़क पर है तो आप ये तय मान लिजिए कि जाम तो लगेगा ही. शायद इसी को देखते हुए बरात चढ़ाने की दूरी के मामले में भी सरकार ने एक नियम बना दिया है. अगर आप बरात चढ़ा रहे हैं तो किसी भी हाल में बरात 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं चलनी चाहिए. मतलब जहां बरात जानी है उस जगह से 100 मीटर की दूरी से आप बरात चढ़ा सकते हैं.

नियम नंबर छह- नहीं बढ़ेगी डीजे की आवाज

रात 10 बजे के बाद तो डीजे बजाने पर पहले से ही रोक है. इस नियम का उल्लघंन करने पर कई लोग हवालात का मुंह भी देख चुके हैं. लेकिन, इसी में सरकार ने एक और नियम जोड़ दिया है और वो है तेज आवाज में डीजे न बजाना.

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