देश / उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला, अगर पति का वेतन बढ़ा तो पत्नी के भी अंतरिम गुजारा भत्ते में होगी वृद्धि

Zoom News : Feb 10, 2021, 08:39 AM
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि यदि विवाह के बाद के विवाद की स्थिति में पति का वेतन बढ़ता है, तो पत्नी भी गुजारा भत्ता बढ़ाने की हकदार है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एचएस मदान ने एक पति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। वैवाहिक विवाद के एक मामले में, पंचकुला परिवार न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, पत्नी के अंतरिम गुजारा भत्ते को 20000 से 28000 तक उचित ठहराया।

इस मामले में, पंचकुला के निवासी वरुण जगोता ने उच्च न्यायालय में पंचकुला परिवार न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। पंचकूला फैमिली कोर्ट ने पति का वेतन बढ़ने के बाद पत्नी का अंतरिम भत्ता 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 28 हजार रुपये कर दिया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पति का वेतन बढ़ा है, तो पत्नी भी अंतरिम रखरखाव भत्ता पाने की हकदार है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता के पति ने उच्च न्यायालय में कहा कि पारिवारिक अदालत ने 5 मार्च 2020 को उनके मामले में आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता का वेतन 95 हजार रुपये से बढ़कर 1 लाख 14 हजार रुपये मासिक हो गया है। सभी कटौती के बाद, उन्हें वेतन के रूप में 92 हजार 175 रुपये मिलते हैं और ऐसे में उन्हें 28 हजार रुपये के अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यदि कोई आदेश कानून के खिलाफ है या पक्षपाती है तो उच्च न्यायालय ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज करते हुए कहा, 'संशोधन याचिका में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम है। यह तब होता है जब आदेश कानून के खिलाफ होता है या पक्षपाती होता है। इस मामले में इस तरह का कुछ भी नहीं देखा गया है। एक तरफ जहां पति का वेतन बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर पत्नी के घर का किराया भी 1500 रुपये बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में, परिवार न्यायालय ने अपना फैसला दिया है और सभी तथ्यों पर गौर किया है इस पर आदेश विस्तृत है। इस तरह, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को किसी भी राहत से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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