AMAR UJALA : Apr 13, 2020, 04:26 PM
राजस्थान में कुछ महिलाओं द्वारा प्लास्टिक की थैलियों में थूक भरकर घरों में फेंकने का मामला सामने आया है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर सार्वजनिक रूप से थूकने पर प्रतिबंध है। लेकिन कोटा के वल्लभवाड़ी इलाके में कुछ महिलाएं प्लास्टिक की थैलियों में थूक भरकर घरों में फेंकती हुई सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं।
गुमानपुरा सर्किल इंस्पेक्टर मनोज सिकरवार ने कहा कि पूरे इलाके को सेनिटाइज कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है।
बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रदेश में अब जो सार्वजनिक स्थान पर पान-मसाला आदि चबाकर थूकता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।शुक्रवार की देर शाम राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने बयान जारी किया, राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 1957 की धारा 2 के तहत तंबाकू और अन्य उत्पादों को चबाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
804 हुई संक्रमित मरीजों की संख्या
राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 804 हो गई है। प्रदेश में इस जानलेवा वायरस से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
गुमानपुरा सर्किल इंस्पेक्टर मनोज सिकरवार ने कहा कि पूरे इलाके को सेनिटाइज कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है।
सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर होगी सख्त कार्रवाईRajasthan: CCTV cameras capture some women spitting in plastic bags &throwing them in some houses in Vallabhvadi area of Kota despite ban on spitting in public in view of #COVID19. "Area has been sanitised&search is on for accused," says Gumanpura Circle Inspector Manoj Sikarwar. pic.twitter.com/iCAvNCa0kk
— ANI (@ANI) April 13, 2020
बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रदेश में अब जो सार्वजनिक स्थान पर पान-मसाला आदि चबाकर थूकता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।शुक्रवार की देर शाम राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने बयान जारी किया, राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 1957 की धारा 2 के तहत तंबाकू और अन्य उत्पादों को चबाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
804 हुई संक्रमित मरीजों की संख्या
राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 804 हो गई है। प्रदेश में इस जानलेवा वायरस से अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।