जयपुर / जयपुर में घर या प्लॉट खरीदने से पहले सावधान!

Zoom News : Sep 27, 2019, 05:53 PM
जयपुर | यदि आप राजधानी में आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं तो खबरदार! आपके साथ धोखा हो सकता है। शायद आपको अपनी जीवनभर की जमा पूंजी से हाथ धोना पड़े। यह कोई थोथी चेतावनी नहीं बल्कि सरकार की ओर से जारी किया गया फरमान है। यहां पर 106 गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन सहकारिता विभाग रद्द कर चुका है और 68 पर तलवार लटकी है। इतने बड़े जिले में मात्र 92 गृह निर्माण सहकारी समितियां ही व्यवस्थित ढंग से काम कर रही है।
 
106 समितियों के पंजीयन हो चुके हैं निरस्त
रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. नीरज के पवन ने शुक्रवार को बताया कि जयपुर शहर में 160 गृह निर्माण सहकारी समितिया पंजीकृत है। जिसमें से 92 गृह निर्माण सहकारी समितिया कार्य कर रही है जबकि 68 को अवसायन की श्रेणी में लाया गया है। ऐसी समितियों को दो माह में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। दो माह की मियाद समाप्त होते ही समितियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। पूर्व में 106 गृह निर्माण सहकारी समितियों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके हैं।

डॉ. पवन ने बताया कि अवसायन में आई 68 गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा ऑडिट नही करवाने, सहकारी अधिनियम, नियम, समितियों के उपनियमों की बार-बार अवहेलना करने एवं निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य नही कर रही है इस कारण से अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इन समितियों को अवसायन में लाकर समापक नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि समय पर रिकॉर्ड नही देने पर समिति के किसी भी दावे पर विचार नही किया जाएगा तथा देनदारिया एवं लेनदारिया को अपलेखित कर पंजीयन रद्द किया जाएगा। अवसायानाधीन सहकारी समितियों के पूर्व पदाधिकारियों से कोई लेन देन मान्य नही होगा तथा समापक के अधीन समितियों कि चल-अचल सम्पति का क्रय-विक्रय, पट्टा हस्तातरंण के लिए कोई पदाधिकारी अधिकृत नही है।

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