देश / 30 जून को खत्म हो रही थी ये डेडलाइन, सरकार ने दी हुई है मोहलत

AajTak : Jun 30, 2020, 05:07 PM
दिल्ली: नए महीने की शुरुआत होेने वाली है। इस नए महीने में कई ऐसी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, जो अब तक आपको कोरोना संकट की वजह से मिल रही थीं। हालांकि, सरकार ने कुछ राहत भी दी है। इसमें अधिकतर राहत टैक्स से जुड़ी है तो वहीं पैन और आधार लिंकिंग पर भी छूट मिली हुई है। आइए ऐसे ही 5 बड़ी राहत के बारे में जानते हैं।

- सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। पहले 30 जून तक की डेडलाइन थी लेकिन अब नई समयसीमा 31 जुलाई है। ये उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत की बात है जिन्होंने 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल नहीं की थी और उन्हें जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल करनी है।

- टैक्सपेयर्स को वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के लिए निवेश का भी मौका मिल गया है। अब टैक्सपेयर टैक्स में छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में 31 जुलाई 2020 तक निवेश कर सकते हैं। अब तक इसकी डेडलाइन 30 जून की थी।

- सरकार ने एक बार फिर आधार और पैन कार्ड के लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब नई डेडलाइन 31 मार्च 2021 की है। आपको बता दें कि 30 जून तक आधार—पैन की लिंकिंग अनिवार्य की गई थी। लेकिन अब ​एक बार फिर मोहलत मिल गई है।

- विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई है। इस स्कीम के तहत टैक्स से जुड़े विवाद का निपटारा किया जाता है। खास बात यह है कि बढ़ी हुई मियाद में विवाद का निपटारा कर टैक्स भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

- कर्मचारी को उपलब्‍ध कराए जाने वाले फॉर्म-16 को जारी करने की अवधि बढ़ा दी है। सीबीडीटी के मुताबिक, अब फॉर्म-16 को 15 अगस्‍त तक जारी किया जाएगा। इस फॉर्म का इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में इस्‍तेमाल किया जाता है। ऐसे में वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की अवधि भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।


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