COVID-19 Update / इस राज्य में मास्‍क हुआ जरूरी, नहीं पहनने पर हो सकती है जेल

Zoom News : Mar 28, 2021, 12:00 PM
हैदराबाद। देश में दिनों दिन फिर से बड़ी संख्‍या में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस साल एक दिन के सर्वाधिक 62 हजार 714 नए कोरोना केस (Covid 19) सामने आए हैं। वहीं कुछ राज्‍यों में अब सख्‍ती भी की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण अधिक न फैले। इस बीच तेलंगाना सरकार ने लोगों के लिए मास्‍क पहनना अनिवार्य कर दिया है। राज्‍य सरकार के आदेश के अनुसार अगर कोई‍ बिना मास्‍क के मिलता है तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है।

आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका मास्‍क पहनना है। राज्‍य में सभी सार्वजनिक स्‍थानों, कार्य स्‍थलों और परिवहन में मास्‍क पहनना अनिवार्य है। अगर इसका ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित व्‍यक्ति पर डिजास्‍टर मैनेजमेंट एक्‍ट 2005 और आईपीसी की धाराओं के अनुसार कार्रवाई होगी।

राज्‍य में मास्‍क पहनने का उचित रूप से पालन कराने को लेकर सरकार ने सभी कलेक्‍टर, जिला मजिस्‍ट्रेट, कमिश्‍नर और एसपी को निर्देश जारी करके निरानी रखने को कहा है। बता दें कि तेलंगाना सरकार कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाएगी, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए जांच संख्या बढ़ाने जैसे सभी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री के। चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी।

उन्होंने लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने, मास्क लगाने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने का भी आग्रह किया था। राव ने विधानसभा में कहा था, 'मैं राज्य के लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। उद्योग बंद नहीं किए जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है।'

उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जांच की संख्या बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि की आशंका के चलते उन्हें अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है।

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